*ट्रांसपोर्ट नगर की नजूल भूमि पर अवैध निर्माण, नगरपालिका ने ठेकेदार को थमाया नोटि*

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*ट्रांसपोर्ट नगर की नजूल भूमि पर अवैध निर्माण, नगरपालिका ने ठेकेदार को थमाया नोटि*

सीएमओ रामकृष्ण राव ने पुष्टि की — कच्चा निर्माण के लिए कहा गया था, लेकिन पक्का निर्माण किया जा रहा था; 03 दिवस में मलबा हटाने का निर्देश

नगरपालिका परिषद बड़े बचेली द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर की नजूल भूमि पर अवैध रूप से हो रहे पक्के निर्माण को तत्काल बंद कर 03 दिवस में मलबा हटाने संबंधी जारी नोटिस जारी किया है”

बड़े बचेली: ट्रांसपोर्ट नगर की नजूल भूमि जहां हो रहा था अवैध रूप से हो रहे पक्के निर्माण

बचेली | 16 अक्टूबर 2026: बड़े बचेली नगर के ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में नजूल भूमि पर अवैध रूप से किए जा रहे पक्के निर्माण को लेकर नगरपालिका परिषद बड़े बचेली ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) रामकृष्ण राव ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि संबंधित ठेकेदार को पूर्व में कच्चा निर्माण करने के लिए कहा गया था, लेकिन वह पक्का निर्माण कर रहा था, जिसके कारण उसे नोटिस थमाया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह भूमि नजूल श्रेणी की है।

जनप्रतिनिधियों ने उठाई थी जांच की मांग

इससे पूर्व नगर के ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र की भूमि पर कथित अतिक्रमण को लेकर मामला सामने आया था। नेता प्रतिपक्ष मनोज शाह, वार्ड क्रमांक 8 के पार्षद संजीव साह तथा वार्ड क्रमांक 9 के पार्षद ने इस संबंध में आरोप लगाते हुए भूमि की स्थिति और अतिक्रमण के मामले की जांच कराने की मांग उठाई थी। पार्षदों ने संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा था कि ट्रांसपोर्ट नगर की भूमि से जुड़े मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। भूमि के सीमांकन, उपलब्ध राजस्व अभिलेखों और मौके की वास्तविक स्थिति की जांच कर सच्चाई सामने लाने की आवश्यकता है।

 

नगरपालिका ने जारी की नोटिस

इस बीच कार्यालय नगरपालिका परिषद बड़े बचेली, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर स्थित निर्माण स्थल पर अवैध रूप से हो रहे निर्माण संबंधी नोटिस दिनांक 14 अक्टूबर को जारी किया गया है। नोटिस के अनुसार, ट्रांसपोर्ट नगर में निर्माण कार्य स्थल पर अवैध रूप से निर्माणाधीन भवन को तत्काल बंद कर वहां से मलबा हटाकर कार्यालय को सूचित करने का निर्देश दिया गया है।

 

नोटिस में उल्लेख है कि इस संबंध में पूर्व में भी पत्र प्रेषित कर सूचित किया गया था, परंतु संबंधित पक्ष द्वारा नगरपालिका में पत्र प्रेषित कर सामग्री चोरी होने एवं उसके एवज में शुल्क जमा करने संबंधी बात कही गई थी। नोटिस में यह भी निर्देशित किया गया है कि मलबा 03 दिवस के भीतर हटा लिया जाए।

 

अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई

नोटिस में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 में विहित प्रावधानों के तहत कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी तथा उक्त निर्माणाधीन भवन को तोड़ने में होने वाली व्यय राशि भी संबंधित पक्ष से वसूल की जाएगी।

 

जनप्रतिनिधियों ने अपनाया सख्त रुख

नगर पालिका उपाध्यक्ष सतीश प्रेमचंदानी

नगर पालिका उपाध्यक्ष सतीश प्रेमचंदानी

ट्रांसपोर्ट नगर में अतिक्रमण के मुद्दे को लेकर जनप्रतिनिधियों ने सख्त रुख अपनाया है। नगर पालिका उपाध्यक्ष सतीश प्रेमचंदानी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस तरह के अतिक्रमण को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण की समस्या को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए।

इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष मनोज शाह, पार्षद संजीव साव और अप्पू कुंजाम सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जनप्रतिनिधियों ने अतिक्रमण के मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों से उचित कदम उठाने की अपेक्षा जताई। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट नगर में व्यवस्था बनाए रखना और लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए अतिक्रमण की समस्या का समाधान जरूरी है।

 

उक्त मामले में नगरपालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी रामकृष्ण राव ने नोटिस जारी किए जाने की पुष्टि की तथा बताया कि यह भूमि नजूल श्रेणी की है और संबंधित ठेकेदार को कच्चा निर्माण करने के लिए कहा गया था, परंतु वह पक्का निर्माण कर रहा था। मामले की आगे की कार्रवाई प्रशासनिक स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

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