*खदान मजदूर संघ की पहल पर सीएलसी द्वारा एनएमडीसी कर्मियों की सहमति के बिना बोनस राशि में से कटौती को बताया गया अवैध

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*खदान मजदूर संघ की पहल पर सीएलसी द्वारा एनएमडीसी कर्मियों की सहमति के बिना बोनस राशि में से कटौती को बताया गया अवैध*

किरंदुल. राष्ट्रहित सर्वोपरि के ध्येय वाक्य के साथ उद्यम एवं श्रमिकों के हितों के लिए सदैव तत्पर विश्व की सबसे बड़ी मजदूर संगठन भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध यूनियन खदान मजदूर संघ शाखा किरंदुल के सचिव महेंद्र कुमार मंजू द्वारा प्रतिवर्ष एनएमडीसी कर्मचारियों को मिलने वाली बोनस की राशि में से कर्मचारियों की लिखित सहमति के बगैर अंशदान के रूप में रूपये 1000/- की कटौती करके कतिपय यूनियनों के खाते में हस्तांतरित किये जाने को अवैधानिक बताते हुए केंद्रीय उप श्रम आयुक्त के समक्ष लिखित में आपत्ति दर्ज किया गया था। जिस पर संज्ञान लेते हुए उनके द्वारा उभय पक्षो की सुनवाई एवं समझौता प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात रायपुर में आयोजित अंतिम सुनवाई तिथि 4 मार्च को समस्त दलीलों और तर्को तथा साक्ष्यों के आधार पर निर्णय देते हुए नोट जारी कर निदेशित किया गया है कि इस तरह से कटौती अवैध है तथा कटौती की राशि वापस की जाए। खदान मजदूर संघ शाखा किरंदुल के अध्यक्ष बी दिल्ली राव एवं राजेंद्र यादव ने इस निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि श्रमिकों के गाढ़े खून पसीने की कमाई को इस तरह से बिना सहमति के किसी अन्यत्र खाते में हस्तांतरित किया जाना पूर्णतः अवैधानिक, अलोकतांत्रिक है, अतः कर्मचारी साथी यदि चाहें तो उक्त निर्देश के परिपालन में अपने अंशदान को वापस प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रेषित कर आगामी कार्रवाई कर सकते हैँ।

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